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सुप्रीम कोर्ट बोला-दिल्ली बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा बंद किए जाएं

  • लेखक की तस्वीर: Jantantra Live
    Jantantra Live
  • 17 दिस॰ 2025
  • 1 मिनट पठन

कहा-सरकार एयर पॉल्यूशन रोकने लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, पुरानी पॉलिसी पर दोबारा विचार करें



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने एनएचएआई और दिल्ली नगर निगम को आदेश दिए कि दिल्ली बॉर्डर पर बने 9 टोल प्लाजा थोड़े समय के लिए बंद किए जाएं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर सुनवाई के दौरान एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर एमसीडी के जो टोल बूथ हैं, वहां लंबा ट्रैफिक जाम होता है, जिससे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इसपर सीजेआई ने पूछा कि क्या क्या इन दो महीनों के दौरान इन टोल प्लाजा पर कलेक्शन बंद करना संभव है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसमें ट्रैफिक रुके बिना भी टोल कलेक्शन होता है। सीजेआई ने पूछा, 'आपको टोल के फिजिकल कलेक्शन की जरूरत क्यों है? आपको पता है कि अगले साल भी यही स्थिति होने वाली है। हमें बताइए कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। आप इन दोनों महीनों में टोल पर कलेक्शन रोक क्यों नहीं सकते।' सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर सहयोग करे और अस्थायी समय के लिए इन नौ टोल प्लाजा के संचालन को निलंबित करने पर एक सप्ताह में ही विचार करे और रिकॉर्ड पर रखा जाए।

 
 
 

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