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राकेश टिकैत और पूर्व विधायकों समेत अन्य पर दो मुकदमों में आरोप तय, सुनवाई 2 जनवरी को

  • लेखक की तस्वीर: Jantantra Live
    Jantantra Live
  • 16 दिस॰ 2025
  • 1 मिनट पठन

गाजियाबाद। जिले की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में दो अलग-अलग मुकदमों में किसान नेता राकेश टिकैत, पूर्व विधायकों समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। स्पेशल जज एमपी-एमएलए निशांत मान की अदालत में यह सुनवाई हुई। मामले में आरोपी भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक वीर पाल राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, चेयरमैन अमरजीत सिंह बिडडी, पूर्व प्रमुख अजय पाल आदि पेश हुए। स्पेशल जज निशांत मान ने सभी लोगों पर आरोप तय कर साक्ष्य के लिए अगली तारीख 2 जनवरी नियत की है।

साल 2014 में किसानों, रालोद कार्यकतार्ओं व भारतीय किसान यूनियन कार्यकतार्ओं द्वारा स्व. चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में कोठी खाली करने के विरोध में मुरादनगर गंग नहर पर किये गये विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने मुरादनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 36 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। उपरोक्त सभी लोग न्यायलय में हाजिर हो रहे हैं। मंगलवार को राकेश टिकैत अपने वकील चौधरी अजय वीर सिंह के साथ न्यायलय में उपस्थित हुए और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर विस्तृत बहस की तथा मांग की कि पुलिस द्वारा झूठे आरोप नेताओं व कार्यकतार्ओं पर लगाये गए हैं, कोई साक्ष्य पुलिस उपस्थित व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत नहीं कर सकी है इसलिए न्यायालय द्वारा उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाए। सरकारी वकील बिशमबर सिंह ने कहा कि मुकदमे में परिक्षण के बाद ही तय हो सकेगा कि उपस्थित व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य है या नहीं, इसलिए इस स्तर पर आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता।

 
 
 

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