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मथुरा में एक्सप्रेस-वे पर हादसे के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

  • लेखक की तस्वीर: Jantantra Live
    Jantantra Live
  • 17 दिस॰ 2025
  • 2 मिनट पठन

एक्सप्रेस-वे पर अब 60 की स्पीड में ही चलेंगे वाहन, उल्लंघन पर भारी जुर्माना



लखनऊ। मथुरा हादसे में 18 मौतों के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। सरकार ने आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। दोनों एक्सप्रेस-वे पर अभी तक छोटे वाहन (कार/जीप) ड्राइवरों को अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी मगर अब इस स्पीड लिमिट को आधा कर दिया गया है। ऐसा कोहरे और धुंध की वजह से संभावित हादसों को रोकने के लिए किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

दरअसल, पिछले दो दिनों में विभिन्न राज्यों में कोहरे के कारण कई गंभीर हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोग घायल और मृत हुए हैं। मथुरा में हुए भीषण हादसे के बाद यूपी सरकार ने एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में यमुना एक्सप्रेस-वे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे समेत सभी प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर बस और ट्रकों की अधिकतम गति को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया है। इससे पहले हल्के वाहन 120 किमी/घंटा और भारी वाहन 120 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकते थे। ट्रैफिक विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक दंड के लिए आॅनलाइन चालान काटा जाएगा। कोहरे के कारण बीते दो दिनों में प्रदेश के मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती में करीब 10 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई। सबसे भयंकर हादसा मथुरा में हुआ, जहां यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा से नोएडा जा रही कई बसों और कारों के बीच कोहरे के कारण टकराव हुआ। सात बसों और दो कारों में आग लग गई, जिससे कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, जबकि कुछ ने कूदकर अपनी जान बचाई। इससे पहले यातायात विभाग ने हल्के वाहनों की अधिकतम गति 75 किमी/घंटा और भारी वाहनों की 60 किमी/घंटा तय की थी। पहले यह रफ्तार हल्के वाहनों के लिए 100 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा थी। अब नए नियमों के लागू होने के बाद स्पीड उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हल्के वाहनों पर अधिकतम 2000 रुपये और भारी वाहनों पर 4000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

 
 
 

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