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यूपी पुलिस में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू; पति-पत्नी को मिलेगी विशेष छूट

  • लेखक की तस्वीर: Jantantra Live
    Jantantra Live
  • 16 जन॰
  • 3 मिनट पठन

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक स्थापना की ओर से जारी किया गया लेटर



लखनऊः यूपी पुलिस में कार्यरत पति-पत्नी को अब अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर में लाभ मिलेगा. साथ ही विशेष परिस्थितियों में भी अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर दिया जाएगा. पुलिस महानिरीक्षक स्थापना मोदक राजेश जी राव की ओर से जारी किए गए पत्र में पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके आधार पर अब पुलिस विभाग में तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर पारदर्शी व आसान बनाए जाएंगे.पत्र में लिखा गया है 'पुलिस कर्मचारी स्पष्ट सेवा विवरण के अभाव में परेशानियों का सामना करते हैं. सेवा विवरण न होने के चलते ट्रांसफर के संदर्भ में निर्णय लेने में देरी होती है. ऐसे में उनकी ओर से 14 बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है जिनके आधार पर आप पुलिस कर्मचारियों का अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे.

पुलिस महानिरीक्षक स्थापना की ओर से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि 'उत्तर प्रदेश के जिलों में पुलिस कर्मचारी के खाली पदों व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि समान्य प्रकरणों में अनुकंपा के आधार पर वर्ष 2019-22 तक के सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा. वर्ष 2019 के बाद के ऐसे सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल पति-पत्नी के ट्रांसफर पर भी अनुकंपा के तहत विचार किया जाएगा.इसके अलावा पुलिस विभाग में राजपत्रित पुलिस बल के ट्रांसफर के संदर्भ में शासनादेश 11.2.1986 एवं विभागीय तबादला नीति 22.6.2017 की व्यवस्था के तहत किसी भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके गृह परीक्षित गृह जनपद गृह जनपद के सीमावर्ती जिले, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को को उनके जनपद गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त किया जाएगा.2019 के बाद भर्ती सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को समान्यता मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए अनुमति प्रदान न की जाए. वर्ष 2019 के बाद भर्ती सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के सामान्य प्रकरणों में इस मुख्यालय को संदर्भ नहीं किए जाएंगे. 2019 के बाद भार्ती ऐसे सबइंस्पेक्टर और कांस्टेबल पति-पत्नी को मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्रदान की जाए और उनके ही प्रकरण अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर के लिए मुख्यालय को भेजे जाएं. पति-पत्नी दोनों के पुलिस परिचय पत्र की पत्नियां छाया प्रति अवश्य संलग्न की जाए.मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस में उपस्थित होने हेतु प्रदान किए जाने वाले अनुमति आदेश पत्र के साथ संबंधित कर्मी व पूर्ण आधा अवधि सेवा विवरण अवश्य संलग्न किए जाएं. यदि पुलिसकर्मी वर्तमान में यातायात व्यवस्था, यूपी डायल 112 परियोजना माननीय महानुभाव की सुरक्षा न्याय मूर्ति, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय सुरक्षा में नियुक्त हो तो सेवा विवरण में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए. नियुक्त जनपद इकाई में यदि कर्मी प्रशासनिक जनहित के आधार पर ट्रांसफर पर आया हो तो उसका भी उल्लेख आदेश संख्या व दिनांक सहित उल्लेख किया जाए.जारी किए गए पत्र के तहत जो पुलिस कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको भी अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर दिया जाएगा. इसके लिए संबंध जनपद के प्रभारी व इकाई प्रभारी के सामने अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर का अनुरोध करना होगा. इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट व गंभीर बीमारी के इलाज को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट आख्या प्राप्त होने पर अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा.किसी अन्य जनपद, कमिश्नरेट से अपने जनपद, कमिश्नरेट से ट्रांसफर चाह रखने वाले कर्मचारी के आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा. पत्र जारी कर पुलिस महानिदेशक स्थापना की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस तरह के प्रकरणों को उनके कार्यालय ना भेजा जाए. विशेष परिस्थिति जैसे गंभीर बीमारी, निकट सेवा निवृत्ति आदि को ध्यान पर रखते हुए स्पष्ट संस्तुति के साथ आग्रह पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है.जोन परिक्षेत्र के अधीनस्थ जनपदों में ट्रांसफर की चाह रखने वाले पुलिस कर्मचारियों को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थापना में उपस्थित होने की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए हैं.मुख्यालय में ट्रांसफर के संदर्भ में आने वाले कर्मचारी का समय का निर्धारण किया गया है यह पुलिस कर्मचारी 11:00 बजे से 1:00 बजे के बीच कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे. साथ ही पुलिस महानिदेशक स्थापना की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि ट्रांसफर के लिए कर्मचारी स्वयं उपस्थित होगा उसके संबंधी व रिश्तेदार कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे. अपने अधिकारियों की अनुमति के बगैर अवकाश लेकर कार्यालय पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह ऐसा ना करें, यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी.


 
 
 

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