मथुरा में सिंचाई विभाग की जमीन पर खड़े कर दिए गए अवैध प्रधानमंत्री आवास
- Jantantra Live

- 2 दिन पहले
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प्रशासन ने लगाया लाल निशान, पीड़ित बोले- गरीबों पर हो रहा जुल्म

मथुरा : सदर तहसील क्षेत्र कृष्णा नगर में सिंचाई विभाग की नहर पर भू-माफिया ने कब्जा कर रातों-रात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना लिए. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने पीड़ितों को पुनर्वास करने के बाद मकान ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं. करीब 800 से अधिक मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं. कृष्ण नगर क्षेत्र में आगरा-दिल्ली राजमार्ग के किनारे सिंचाई विभाग की 15 किलोमीटर लंबी नहर है. करीब साढे तीन किलोमीटर नहर पर भू-माफिया और अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 मकान खड़े कर दिए. करीब 40 साल से लोग यहां पर रह रहे हैं. कई बार सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटा.
800 मकान पर लगे लाल निशान : कृष्णा नगर क्षेत्र के संजय नगर में सिंचाई विभाग ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा करने के साथ ही लाल निशान लगाया है. वहीं सिंचाई विभाग की याचिका पर 22 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. इसपर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दखल करने से इनकार करते हुए सरकार को पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश दिए. अतिक्रमण हटाने में हुई देरी पर 2025 में अवमानना याचिका दाखिल हुई. इसके बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए मकान नोटिस चस्पा किया है.

सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी : पीड़ित गोरेलाल ने बताया, संजय नगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सरकार की ओर से ढाई-ढाई लाख रुपए की सब्सिडी दी गई. उन्होंने मकान बनवाए. सिंचाई विभाग के लोगों ने मकान के बाहर लाल निशान लगाने के साथ ही नोटिस चस्पा किया है. सिंचाई विभाग की नहर दोनों तरफ 75 फुट है. एक तरफ ही नोटिस क्यों लगाए गए हैं, जब तक दूसरी तरफ भी नोटिस और लाल निशान नहीं लगाए जाएंगे तब तक हम मकान खाली नहीं करेंगे.
अधिकारी कर रहे पक्षपात : धर्मेंद्र कुमार ने बताया, सिंचाई विभाग की नहर पर अशोक हाइट कॉलोनी बना दी गई है, जिसमें सैकड़ों फ्लैट नहर की जमीन पर अवैध बने हैं. हम लोगों के मकान के बाहर नोटिस और लाल निशान लगाए हैं, तो फिर वह माफिया की जमीन पर क्यों नहीं लगे. अधिकारी पक्षपात कर रहे है. संजय नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, तब अधिकारियों ने क्यों नहीं ध्यान दिया.
पुनर्स्थापना पर चल रही बात : सिंचाई विभाग के एक्सईएन नवीन कुमार ने बताया, हाईकोर्ट में 20 फरवरी को मामले में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में पुनर्वास स्थापित करने का आदेश दिया है, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. पुनर्स्थापित करने को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है.



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