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दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे के स्टूडेंट्स को खाते में मिलेंगे ड्रेस के रुपये

  • लेखक की तस्वीर: Jantantra Live
    Jantantra Live
  • 24 जन॰
  • 2 मिनट पठन

हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश-जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त राशि खाते में ट्रांसफर की जाए



नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग की कैटेगरी में आने वाले छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीद कर देने की बजाय सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने की दिल्ली सरकार को अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त राशि खाते में ट्रांसफर की जाए.

याचिका जस्टिस फॉर ऑल नामक संगठन ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट यूनिफॉर्म देने की बजाय सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खाते में कैश ट्रांसफर करने की बजाय उन्हें सीधे यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाए. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से इस आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए अर्जी दाखिल की थी.

दिल्ली सरकार ने कहा था कि यूनिफॉर्म वितरण करने में कई व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्याएं हैं. सरकार ने याचिका में कहा था कि अलग-अलग बच्चों के यूनिफॉर्म के साइज अलग होते हैं, जिसके आधार पर कपड़ों की खरीदारी भी करनी होती है. कपड़े खरीदने के बाद उन्हें सिलवाने और उसके बाद उन्हें बच्चों के बीच बांटना होता है. अगर इन छात्रों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे तो वे खुद से यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं. अगर दिल्ली सरकार ऐसा करती है तो ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

 
 
 

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